कवर्धा

6 माह तक परिषद के सम्मेलनों में गैरहाजिर, पार्षद बर्खास्त
01-Mar-2023 6:17 PM
6 माह तक परिषद के सम्मेलनों में गैरहाजिर, पार्षद बर्खास्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कवर्धा, 1 मार्च। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने अपने न्यायालय में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) के तहत नगर पंचायत पाण्डातराई के वार्ड 6 के पार्षद सरोज जायसवाल के विरूद्ध विधिसंमत फैसला सुनाया है।

अधिनियम के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग)-परिषद के इजाजत के बिना लगातार 6 माह तक परिषद के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पार्षद नहीं रह जाएगा।

कलेक्टर ने परिषद के इजाजत के बिना लगातार 6 माह तक परिषद के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) के तहत अनावेदक सरोज जायसवाल, पार्षद वार्ड-06 नगर पंचायत पाण्डातराई के पार्षद पद पर नहीं रहने का फैसला सुनाया है।

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