बेमेतरा

रेप के एक मामले में आरोपी को दस साल की सजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 मार्च। हत्या के अलग-अलग दो मामले व रेप के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा दी गई । हत्या के अन्य प्रकरण में पिता की हत्यारे आरोपी बेटे को आजीवन करावास की सजा दी गई है। रेप के मामले में आरोपी को दस साल का सश्रम करावास की सजा दी गई है।
जानकारी के अनुसार साजा थाना के ग्राम अतरझोला में बीते 7 अगस्त 22 को आरोपी द्वारा पिता मृतक गिरधारी लाल सोनकर की हत्या कर सुरही नदी में शव फेंकने के मामले में साजा थाना में दर्ज अपराध पर फैसला देते हुए आरोपी दौवाराम सोनकर को धारा 302 भा.दं.सं. की दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास तथा एक हजार रूपये का अर्थदण्ड व धारा 201 भा.दं.सं. के दर्ज प्रकरण पर तीन साल का के कठोर कारावास तथा पांच सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि 7 अगस्त 2022 को सूचनाकर्ता दौवाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीते 5 अगस्त 2022 को करीब सुबह रोज की तरह सुरही नदी किनारे अपने खेत में पिता को खाना पहुंचाने खेत गया था और नीम के पेड़ में खाना टांग दिया था। तब उसके पिता ने बोला कि लकड़ी बेचने का पैसा लाने के लिये रमेश कौशल के पास ग्राम बरगड़ा जाउंगा, तो उसने अपने पिता को 100 रूपये दिया था। उस दिनांक से उसके पिता घर नहीं आया, तब 6. अगस्त की सुबह अपने पिता को खाना छोडऩे आया था, पिता के घर नहीं आने पर गांव के गौकरण, मेघराम सोनकर के साथ अपने खेत के आसपास पता किया, तब उनका पता नहीं चला फिर दूसरे दिन पता करने गये थे तब गिरधारी सोनकर का शव नदी के किनारे दिखा जिसे बाहर निकालकर देखने पर उसके सिर पर चोट पहुंचा था और कमर में सफेद कलर के बिजली सर्विस वायर से पत्थर बंधा था। जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर ही पर मर्ग दर्ज किया गया और मृतक के शव का पंचनामा कर पीएम कराया गया। विवेचना में सूचनाकर्ता ही हत्या का आरोपी निकला जिसके बाद प्रकरण में विवेचना पुरा करने के बाद न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
खेत में काम करते समय विवाद पर पत्नी को मारा
नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम धुरसेना सरारखार में 15 जुलाई 2022 को हुए हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी गंगूराम साहू (62) ग्राम घुरसेना को धारा 302 भा.दं.सं. की आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण को लेकर बताया गया कि प्रार्थी व सूचना कर्ता कोटवार ओमपदास मानिकपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को दोपहर गांव के सरपंच पति गौतम साहू, पंच ओमप्रकाष साहू गांव के स्कूल के पास थे कि उसी समय गंगूराम अपने खेत तरफ से आकर बताया कि अपनी पत्नी सुमित्रा बाई के साथ खेत में काम करने गया था कि दोनों के मध्य विवाद होने पर हाथ में रखे डण्डा से सूमित्रा के साथ मारपीट किया जिससे उसके गला व सिर में चोट आने से खून निकला है और बेहोश है। जिसकेबाद गांव वालो ने खेत में जाकर देखा तो सुमित्रा बाई अपने खेत के मेढ़ के पास अचेत थे वही उसके सिर, कान, गला में गंभीर चोट पहुंचा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर मर्ग कायम कर प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना पुरा करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।
रेप के आरोपी को सश्रम कारावास
बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में सत्र प्रकरण में सुनवाई के बाद प्रक्ररण संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते हुए अभियुक्त दिनेश वर्मा पिता नेतू उर्फ नेतराम वर्मा़ (32) निवासी ग्राम मेढक़ी, थाना नांदघाट, निवासी को धारा 451 भा.दं.सं. के तहत् दो साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार कर अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. के तहत दस साल का सश्रम कारावास तथा पांच हजार कर अर्थदण्ड व धारा 506 भाग-दो भारतीय दंड सविधान के तहत 3 साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।