बलौदा बाजार

बेरोजगारी भत्ता को लेकर गाइडलाइन जारी
14-Mar-2023 7:28 PM
बेरोजगारी भत्ता को लेकर गाइडलाइन जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 14 मार्च। राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार बेरोजगारों को 1 साल के लिए योजना का लाभ दिया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने की शर्त पर इसे 1 साल बढ़ाया जाएगा। यही नहीं योजना के दायरे में आने के लिए बेरोजगारों को जीवन पंजीयन 12वीं पास 2 साल पुराना होना चाहिए।

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बेरोजगारों को जीवित पंजीयन 2 साल पुराना होना चाहिए। इसके अलावा परिवार में एक को ही बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी। निर्देश में कहा गया है कि बेरोजगारों का उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोडक़र अन्य नौकरी होने पर आवेदक रोजगार भत्ते की पात्रता में नहीं आएगा।

यह भी कहा गया कि बेरोजगार का जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीयन न्यूनतम 12वीं पास हो साथ ही आवेदक का कोई अन्य आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार का सालाना आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे व माता-पिता को बताया गया है।

रोजगार मिलने पर बताना होगा

इसमें पेंशनभोगी जो 10 हजार या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। वह प्राप्त होंगे। परिवार जिन्होंने पिछले एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो इसके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

60 हजार रोजगार

जिले में वर्तमान में करीबन 60 हजार बेरोजगारों पंजीकृत हैं। राज्य शासन द्वारा हर माह 2500 भत्ता दिए जाने के निर्देश के बाद इन दिनों पंजीयन व नवीनीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजाना रोजाना 200 से करीब पंजीयन हुआ नवीनीकरण कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि शासन के इस योजना को लेकर रोजगारो में गंभीरता को दिख रही है।

अब इन पंजीकृत में कितने भत्ते के लिए पात्र होंगे देखने योग्य है।

रोजगार नहीं बढ़ेगी अवधि

शासन ने कहा कि पहले साल भत्ता देने के बाद आवेदक को इस दौरान रोजगार नहीं मिलता है। तो योजना 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह कतई 2 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। साथ ही बेरोजगार को निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता और वह करने से इनकार करता है तो उसे पात्रता से अलग कर दिया जाएगा। वहीं पूर्व और वर्तमान मंत्रियों राजस्व मंत्रियों और सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों नगर निगम में पूर्व और वर्तमान मेयर व पंचायत के पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष इन की पात्रता में नहीं आएंगे।

जनपद और निकाय की पार्टी करेगी स्वीकृत

बेरोजगारी भत्ते की प्रक्रिया रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। जनपद व नगरी निकाय की टीम भौतिकी स्थापना के लिए पात्रता करेगी। बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। इस दौरान रोजगार मिलना है तो बेरोजगारों को निकाय व जनपद में सूचना देनी होगी ताकि उन्हें अपात्र किया जा सके। हर माह में भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news