बलौदा बाजार

17 को मनाया जाएगा तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस
15-Mar-2023 2:54 PM
17 को मनाया जाएगा तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,15 मार्च।
कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। जिसमें श्री बंसल ने समस्त शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए एवं सभी विभागों में इसके बाबत नोडल अधिकारी नामांकित करनें के निर्देश दिए है। साथ साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पाद विक्रय केंद्र को हटाना सुनिश्चित करनें एवं कोटपा के तहत चालानी कार्रवाई हेतु अंतर्विभागीय समन्वय स्थापना पर विशेष ध्यान देने कहा है। 

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिस्वर ने बताया कि वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 39.1 फीसदी लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करते हैं इसमें 36त्न लोग तंबाकू चबाने वाले उत्पादों का उपयोग करते हैं। राज्य में 8 फीसदी 13 से 15 आयु वर्ग के शाला प्रवेशी बच्चों द्वारा तंबाकू का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है तथा तंबाकू प्रारंभ करने की औसत आयु प्रदेश में 7.3 वर्ष है।
युवा वर्ग में तंबाकू का इस प्रकार का इस्तेमाल चिंता का विषय है जिसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है। 

इसी कड़ी में आगामी 17 मार्च को तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस के रूप में मनाया जाना है जिसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे तथा दिशा निर्देश के अनुरूप शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किया जाएगा। शासकीय कार्यालय में धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाकर उसे तंबाकू मुक्त कार्यालय घोषित किये जाने की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस एवं शिशु संरक्षण माह के दौरान उपस्थित हितग्राहियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के संबंध में समूह चर्चा के माध्यम से बताया जाएगा। इसके साथ ही तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा कर तंबाकू व्यसन से मुक्ति पाए लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि इस वर्ष कोटपा अधिनियम के तहत कुल 171 चालानी कार्रवाई की गई है जिसके तहत 36 हजार 680 रुपये का  जुर्माना किया गया है। 

गौरतलब है कि तंबाकू का व्यसन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है तथा इससे मुंह का कैंसर फेफड़ों के जटिल रोग , तंत्रिका तंत्र की शिथिलता जैसी शारीरिक समस्याएं जन्म लेती हैं इससे हृदय तथा रक्त संबंधी रोग भी बढ़ते हैं । जिले में तंबाकू नशा मुक्ति क्लिनिक जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डेंटल क्लीनिक में उपलब्ध है।

 

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