बलौदा बाजार

मुख्यालय के कई लोगों पर नियमितीकरण के तहत जुर्माना लगा
18-Mar-2023 2:19 PM
मुख्यालय के कई लोगों पर नियमितीकरण के तहत जुर्माना लगा

 प्रशासन का आदेश शीघ्र कराएं मकानों का नियमतिकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 17 मार्च। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अंतर्गत नियमितिकरण प्राधिकारी समिति के द्वारा 6 प्रकरणों का नि:शुल्क, 1 आवासीय एवं गैर आवासीय, गैर आवासीय 08 एवं आवासीय 16 प्रकरणों में कुल जुर्माना राशि 56 लाख 92 हजार 256 रूपये एवं उपकर राशि 6 लाख 39 हजार 388 रूपये लगाया गया है। इस प्रकार कुल 63 लाख 31 हजार 644 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार में कुल 6 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 1 आवासीय प्रकरण ग्राम खैरघटा निवासी दुजराम चतुर्वेदी का नि:शुल्क प्रकरण, 2 आवासीय प्रकरण एवं 3 गैर आवासीय प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसमें कॉलोनाईजर नितेश शर्मा से भी जुर्माना सहित अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना राशि 29 लाख 73 हजार 470 रूपये एवं उपकर राशि 3 लाख 65 हजार 309 रुपये लगाया गया। नगर पालिका परिषद्, बलौदाबाजार से कुल 5 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 1 आवासीय प्रकरण बलौदाबाजार निवासी प्रशांतदास का नि:शुल्क, 1 आवासीय प्रकरण एवं 3 गैर आवासीय प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसमें जुर्माना राशि 23 लाख 4 हजार 245 रूपये एवं उपकर राशि 1 लाख 15 हजार 130 रुपये लगाया गया।

उसी तरह नगर पंचायत सिमगा से कुल 10 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 4 आवासीय प्रकरण सिमगा निवासी इमराम अन्सारी सरोजनी नायक, नुर मोहम्मद एवं सामिम बानो का नि:शुल्क, 8 आवासीय प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसमें जुर्माना राशि 90 हजार 616 रूपये एवं उपकर राशि 1 लाख 12 हजार 243 रुपये लगाया गया।

नगर पंचायत कसडोल कुल 3 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 01 आवासीय सह गैर आवासीय प्रकरण को पट्टा के अवधि सन् 2000 के पश्चात् समाप्त हो जाने के कारण अस्वीकृत किया गया एवं 2 गैर आवासीय प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें जुर्माना राशि 2 लाख 89 हजार 200 रुपये एवं उपकर राशि 34 हजार 251 रुपये लगाया गया। नगर पंचायत लवन में 1 आवासीय प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें जुर्माना राशि 34 हजार 725 रूपये एवं उपकर राशि 12 हजार 455 रुपये लगाया गया। वहीं कॉलोनाइजर नितेश शर्मा पर नगरपालिका बलौदाबाजार क्षेत्र सहित ग्राम पंचायत कोकड़ी अंतर्गत छत्तीसगढ़ हाउसिंग कॉलोनी एवं निजी क्षेत्र में भी जुर्माना लगाया गया है, उक्त जानकारी सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बी.एल बांधे ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि घर, दुकान, उद्योग आदि का अविलंब नियमितिकरण करा कर जुर्माने की कार्रवाई से बचा जा सकता है।

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