दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 19 मार्च। जमीन का विक्रय नामा, इकरारनामा तैयार करने तथा सौदा कर लेने के बाद रजिस्ट्री की तिथि से पूर्व किसी अन्य को जमीन बेचकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रार्थी ने जामगांव आर थाना में शिकायत दर्ज कराई ।पुलिस ने आरोपी अश्वनी डडसेना को गिर तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थी एचएस मढ़रिया निवासी आशीर्वाद परिसर डंगनिया रायपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम अमलीडीह स्थित जमीन का सौदा अमरपुरी चौक सुंदर नगर रायपुर निवासी आरोपी अश्विनी डड्सेना से किया था। अश्वनी ने बिक्री करने के नाम से विक्रय नामा एवं इकरारनामा तैयार कराने का प्रलोभन देकर नगदी 20000 रुपये ले लिए थे ।
22 फरवरी 2023 को 84000 रुपए का स्टांप पेपर प्रार्थी से क्रय करवा लिया। इसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री ना करवा कर छल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के पास पूर्व तिथि में धोखाधड़ी करते हुए विक्रय कर दिया था। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस आरोपी को घेराबंदी करते हुए पकड़ा। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी अश्वनी ने जगदीश साहू निवासी ग्राम सेमरा थाना भखरा जिला धमतरी के साथ भी जमीन दिखाने के बाद जमीन का बिक्री करारनामा तैयार कर कुल 30 लाख रुपए ले लिए थे। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। जब जगदीश साहू ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने उसके साथ गाली.गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। एसडीओपी पाटन देवांश सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी अश्वनी डडसेना एक आदतन अपराधी है जो जमीन खरीदी बिक्री करने के नाम से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भोले-भाले ग्रामीणों को अधिक कीमत पर जमीन खरीदने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करता था। उसके विरुद्ध दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में अपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी के खिलाफ 294, 506, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया था।