रायगढ़

रायगढ़, 24 मार्च। शहरी आसपास क्षेत्र में ओवर लोड वाहन चलाने के मामले में अदालत ने गाड़ी मालिक और चालक को 36-36 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा प्रतिदिन शहर के आउटर मार्ग पर हाईवे पेट्रोलिंग के जरिए भारी वाहनों पर निगाह रखकर यतायात नियमों की समझाइश देते हुए नियमित तौर से मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। गत दिनों यातायात पुलिस द्वारा छातामुड़ा बाईपास पर ओवरलोडेड ट्रक सीजी 08 ए.एस. 3411 में क्षमता से अधिक लाईएस लोड पाया गया। यातायात पुलिस द्वारा ओवरलोडेड वाहन का वजन कराकर कार्यवाही करते हुए इस्तगासा माननीय मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में आज पेश किया गया। न्यायालय द्वारा ओवरलोडेड वाहन चालक एवं वाहन के मालिक क्रमशरू निरंजन साहू पिता अयोध्या साहू उम्र 22 साल निवासी रायपुर तथा रंजीत सिंह पिता गुरुदास सिंह उम्र 29 साल निवासी टाटीबंध रायपुर पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113,144 के तहत 36-36 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।