जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 24 मार्च। विवाहित का रास्ता रोककर रेप करने एवं पर्स में रखे 6 हजार रू. को ले जाने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार आस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहित महिला ने 3 अगस्त 2021 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक अगस्त 2021 को अपने गांव से ऑटो बुकिंग कर अपने बच्चों के साथ जशपुर स्थित किराये के कमरे में आई थी, उसके बच्चे जशपुर में रहकर पढ़ाई करते थे।
विवाहित महिला एक अगस्त 2021 की रात्रि लगभग 8 बजे सब्जी खरीदकर वापस अपने बच्चों के कमरे में जा रही थी, उसी दौरान सूनसान रास्ते में पूर्व परिचित सलमान हुसैन उसके पास पीछे से आया और उसको अचानक पकडक़र खींचकर एक स्थान में ले जाकर रेप किया और प्रार्थिया के पर्स में रखे 6 हजार रू. को निकालकर ले गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 376, 392 भा.द.वि. एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी सलमान हुसैन (26) जशपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जशपुर द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 341 के अपराध के लिए 01 माह का साधारण कारावास, धारा 379 भा.द.वि. के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 376 भा.द.वि. के अपराध के आजीवन कारावास का दण्ड तथा रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।