राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 तथा छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार बैठक में शामिल हुए।
मुख्य सचिव जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रगणक की ड्यूटी लगानी होगी। इसके लिए 24*7 कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। जिला कार्यालय में इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाकर उपयुक्त लोगों की ड्यूटी लगाएं तथा उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। कुछ अमला रिजर्व भी रखें। उन्होंने इसके लिए तुरंत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कार्य योजना बनाते प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते कार्य करें। विडियो के माध्यम से भी ट्रेनर एवं प्रगणक को प्रशिक्षण दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एप का शुभारंभ करेंगे। राज्य में 1 अप्रैल से हर जिले में सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हो जाना चाहिए। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ प्रगणक एवं सुपरवाईजर के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
मुख्य सचिव जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है।
इस योजना अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। यह पोर्टल पर 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा। जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन होगा।
प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी करनी होगी। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन की योजना के मापदण्ड के अनुरूप आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुर्रे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।