महासमुन्द

गांजे के अवैध परिवहन का माामला सिद्ध होने पर 2 को 14 साल की सजा
26-Mar-2023 3:09 PM
गांजे के अवैध परिवहन का माामला सिद्ध होने पर 2 को 14 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 26 मार्च।
गांजा तस्करी के आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट लीलाधर सारथी ने मध्यप्रदेश निवासी दो आरोपियों सुनील विश्वकर्र्मा (29) तथा अनिस साहू (28) को 14 साल का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि नहीं पटाने पर दोनों को 1-1 साल का सश्रम कारावास अलग से सुनाई गई है। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र साहू ने की।

अभियोजन के अनुसार सांकरा थाना प्रभारी अनिल पालेश्वर को 6 नवंबर 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल रंग की इंडिका कार से कुछ व्यक्ति ओडिशा से गांजा लेकर सरायपाली होते हुए सांकरा से मध्यप्रदेश की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सांकरा एनएच 53 जोंक नदी के पास घेराबंदी की। कुछ देर बार बसना की ओर से एक लाल रंग की कार आई। कार क एमपी नंबर की थी। पुलिस को देखकर कार का चालक कार को पीछे मोडक़र भागने लगा। टीम ने कार का पीछा किया।

पुलिस को पीछे आते देख नवनिर्माणाधीन पुलिया के पास कार को छोडक़र आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिक्की में 50 पैकेट, कार के बीच सीट के नीचे 30 पैकेट कुल 80 किलोग्राम गांजा बरामद किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। कार के पंजीयन नंबर से कार के मालिक का पता लगाया गया।

टीम को चार बार कार की बिक्री होना पता चला। लेकिन बाद में अंतिम में कार का मालिक सुनील विश्वकर्मा मिला।
टीम ने मानसनगर मकरोनिया सागर थाना पदमाकर नगर सागर मध्यप्रदेश निवासी सुनील विश्वकर्मा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साथी अनिस साहू के साथ ओडिशा से गांजा लेने गया था।
इसके बाद टीम ने सुनील विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया।

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