मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 26 मार्च। कलेक्टर सह समुचित प्राधिकारी पीसी-पीएनडीटी एक्ट पीएस धु्रव की अध्यक्षता में पीसी पीएनडीटी एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु प्राप्त पत्राचार पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में संचालित पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर, लाइसेंस वैधता आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम है। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर पीसी-पीएनडीटी एक्ट के शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के दस्तावेज उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। बैठक में समिति के सभी सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
क्या है पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट?
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994-पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम गर्भधारण से पहले या बाद में, लिंग चयन के निषेध के लिए और आनुवंशिक असामान्यताओं या मेटाबोली संबंधी विकारों या क्रोमोसोमल असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन के लिए एक अधिनियम है।
लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के जिनके कारण स्त्री लिंगी भ्रूण वध हो सकता है, दुरुपयोग के निवारण तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।