धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 30 मार्च। वर्ष 2023-24 में मछलीपालन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सहायक संचालक, मछलीपालन ने बताया कि इकाई लागत भारत शासन द्वारा निर्धारित है और अनुदान अंशदान राज्य शासन द्वारा देय अनुदान की पात्रता सामान्य वर्ग के हितग्राही को 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के हितग्राही को 60 प्रतिशत राशि स्थापित/निर्मित इकाई की लागत के मूल्यांकन/वास्तविक मूल्य अथवा इकाई लागत की अनुदान सीमा जो कम हो, उसके आधार पर भारत शासन से प्राप्त अनुदान अंशदान पर देय होगा।
बताया गया है कि नवीन तालाब निर्माण प्रति हितग्राही अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर तक, मत्स्य बीज संवर्धन पौण्ड का निर्माण, नवीन तालाब निर्माण पर इनपुट्स पर सहायता, रिटेल आउटलेट की स्थापना (स्वयं की भूमि पर निर्माण पर), ऑटो अथवा मोटर साइकिल सह आइस बॉक्स, केज की स्थापना, आईस प्लांट, रेफ्रिजरेटर व्हीकल (इन्सुलेटेड ट्रक), लाईव फिश वेडिंग सेंटर, फिश फीड मील, प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और बायोफ्लाक योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मछलीपालन विभाग के अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
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