महासमुन्द

1 अप्रैल से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना
31-Mar-2023 3:29 PM
1 अप्रैल से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना

पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह मिलेंगे 25 सौ रुपए

कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार  स्वरोजगार स्थापित करने का मिलेगा अवसर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,31 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे दिए गए उनके बैंक खाते में जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हितग्राहियों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता भी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना 2ण्50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति.पत्नीए 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता.पिता से है।

पात्रता की शर्तें. बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो।

 पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

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