राजनांदगांव
छूट का लाभ लेने किया आह्वान
राजनांदगांव, 8 अप्रैल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण 30 अपै्रल तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने छूट प्रदान की गयी थी, जिसे ध्यान में रखते नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस बार भी गत वित्तीय वर्ष के संपत्तिकर का भुगतान में छूट देने 5 अपै्रल 2023 को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छूट के तहत 30 अपै्रल 2023 तक गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छूट प्रदान की गई है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी नागरिकों को रियायत देने नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल 2023 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम राजस्व कार्यालय में फिजीकल डिस्टेंिसंग का पालन करते करों का भुगतान कराया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अमला द्वारा घर-घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जाएगी।
आयुक्त चतुर्वेदी ने करदाताओं से गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बकाया संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेते नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।
उन्होंने नागरिकों से वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छूट का लाभ लेने की अपील की है।