राजनांदगांव
पुलिस ने आरोपी के बैंक खाता को कराया सीज
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जून। पैसा तीन गुना करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के बैंक अकाउंट में एक लाख रुपए को सीज कराया। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक बैंक अकाउंट व एक नग मोबाइल जब्त किया।
मिली जानकारी के अनुसार लालबाग थाना क्षेत्र के पेंड्री निवासी कृष्णकांत दुबे ने 25 मई को लालबाग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 5 लाख एक हजार रुपए जमा करवाकर वापस न देकर धोखाधड़ी कर ठगी किया गया, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। बताया गया कि 13 फरवरी 2023 को आरोपी के मोबाइल नंबर द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप के एडमिन व ग्रुप का नाम कुबेर माल/क्लब नाम दिया गया है। जिससे प्रार्थी के मोबाइल नंबर को जोड़ा गया। जिसमें कंपनी द्वारा ऑफर निकाला गया था कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका तीन गुना लाभ प्राप्त होगा। जिसमें कोई भी एक आईडी पर एक बार लाभ मिलेगा। बहुत दिनों तक उस विषय में प्रार्थी और आरोपी के बीच बात कर जानकारी दिया गया। उसके बाद प्रार्थी द्वारा 5 लाख की आईडी बुक की, जो 10 हजार रुपए देकर 6 अप्रैल 203 को किया और एक माह के दरम्यान 5 लाख राशि जमा किया। यूपीआई आईडी के माध्यम से जो 20 मई 2023 को 15 लाख एकाउंट में आ जाने की बात कही थी, परन्तु 23 मई 2023 तक कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। फोन और वाट्सअप का कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिसमें एजेंट मोबाईल नंबर से मैनेजर ऑनर के रूप में बात किया गया और अब न फोन उठा रहे थे न कोई जवाब दिया जा रहा है। 5 लाख एक हजार रुपए जमा करवाकर वापस न देकर धोखाधड़ी कर ठगी करना प्रार्थी कृष्णकांत दुबे की रिपोर्ट पर लालबाग थाना में अपराध क्रमांक 152/23 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी के लिए टीम गठित कर टीम को महाराष्ट्र रवाना किया गया। महाराष्ट्र में मुखबीर की सूचना पर आरोपी अमित कुमार सेठ 30 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 31/2 मुक्ताई नगर जलगांव थाना जिल्हा पेठ जिला जलगांव महाराष्ट्र को घेराबंदी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर 3 जून को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायालय के आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।