सरगुजा

रेशम विभाग पर पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों की अनियमितता के आरोप
06-Jun-2023 8:39 PM
रेशम विभाग पर पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों की अनियमितता के आरोप

सरगुजा कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 6 जून।
रेशम विभाग पर पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों रुपए अनियमितता करने का आरोप आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने लगाया है। उक्त मामले को लेकर सरगुजा कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं।

बताया जाता है कि ट्यूबवेल खनन में गड़बड़ी तथा पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 19 अप्रैल 2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ग्रामोद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ (रेशम प्रभाग) रायपुर के द्वारा उप संचालक रेशम अंबिकापुर को उसके अधिनस्थ रेशम केंद्रों पर प्रति नग ट्यूबवेल खनन एवं विद्युत स्थापन हेतु 2,52,698/- की दर से प्रशासकीय स्वीकृति करते हुए डांडगांव, सुआर पारा, सकालो, सूर एवं उदयपुर के केंद्रों के लिए 12,63,490/-रुपए स्वीकृत कर भेजा गया तथा निर्माण एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा खंड रावांभाटा रायपुर नियुक्त किया गया था।

शिकायत में यह उल्लेख है कि  उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के अधीनस्थ रेशम केंद्रों में ट्यूबवेल खनन हेतु जो प्राक्कलन स्टेटमेंट बनाया गया उसके अनुसार केसिंग पीवीसी लगाना था तथा गहराई 300-350 फीट खनन किया जाना था, जिसके संबंध में प्राक्कलन तैयार किया गया और उसी के अनुसार राशि भी भुगतान की गई लेकिन उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा उपरोक्त पूरी राशि का भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से संबंधित निर्माण एजेंसी को कर दिया गया। न तो कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र ली गई और न ही कार्य की गहराई एवं केसिंग का अवलोकन किया गया। सिर्फ कागजों में ट्यूबवेल उत्खनन दर्शाकर पूरी राशि आपस में बंदरबांट कर लिया गया है।

उपरोक्त आवंटन के संबंध में ट्यूबवेल उत्खनन करने हेतु शासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा नहीं किया गया जैसे तैसे राशि का भुगतान कर दिया गया न ही विद्युत स्थापना सही तरीके से की गई और न ही कोई दस्तावेज उपरोक्त कार्य पूर्णता के संबंध में लिया गया।

कार्यालय उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 31 मई 2021 को एक पत्र कार्यपालन अभियंता पीएचई अंबिकापुर को लिखा गया, जिसमें ट्यूबवेल उत्खनन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया तथा उत्खनन का स्थान रेशम केंद्र गेरसा, रेशम केंद्र मंगारी दोनों जनपद पंचायत सीतापुर, रेशम केंद्र बतौली, जनपद पंचायत बतौली, रेशम केंद्र डांडगांव, रेशम केंद्र लमगांव दोनों जनपद पंचायत लुण्ड्रा, रेशम केंद्र दरिमा जनपद पंचायत अंबिकापुर का उल्लेख किया गया है, जबकि आवंटन आदेश में दूसरे केंद्रों का नाम दिया गया है। 

उपसंचालक रेशम के खिलाफ मनमानी तरीके से उक्त ट्यूबवेल उत्खनन कराने और गड़बड़ी करने का आरोप है।

डीकेसोनी के द्वारा उपरोक्त कार्यों के संबंध में उप संचालक रेशम अंबिकापुर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई लेकिन उपसंचालक रेशम के द्वारा जानकारी देने में काफी हीला हवाला किया गया तथा जो भी जानकारी दी गई वह अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दी गई, क्योंकि पूरी जानकारी देने में घोटाले का खुलासा हो जाता।

उक्त संबंध में कमिश्नर सरगुजा को डीके सोनी के द्वारा शिकायत की गई, जिस पर कमिश्नर सरगुजा के द्वारा उक्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा  अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंबिकापुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित सात दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

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