रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जून। कलेक्टर ने टिकरापारा के मठपुरैना में खाली पड़े पुराने सरकारी गिट्टी खदानों के खसरों में खरीदी बिक्री, निर्माण पर रोक लगा दी है। इन खदानों को पाटकर भूखंड बेच रहे कुछ लोगो अफजल खान, फैज खान अनीस खान, असफाक खान, गोविंदराम यादव, हृदय राम गोड़, और वसीम रज़ा समेत कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। वादग्रस्त भूमि पर तत्काल निर्माण कार्य रोके यथास्थिति बनाए रखने राजस्व अमले को निर्देश दिया है ।
न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के मुताबिक पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल 25 मई को मठपुरैना, संतोषी नगर, संजय नगर के दायरे में स्थित सरकारी माइंस की जगह अब अवैध प्लाटिंग होने का मुद्दा उठाया था। इसी तारतम्य में मनीष देव साहू तहसीलदार रायपुर, अतिरिक्त तहसीलदार प्रमोद कुमार पटेल तथा राजस्व निरीक्षक प्रशांत दुबे ने स्थल का निरीक्षण किया। खसरा नंबर 2011 में प्रयास एजुकेशन संचालित है तथा उसके सामने खदान है जिसे बाहर से बाउंड्रीवाल नगर निगम रायपुर के द्वारा बनाया गया है।
इस पर अज्ञात व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा खदान को समतलीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है तथा मठपुरैना में स्थित खसरा नंबर 201/1, 202 /1, 28, 36 शासकीय भूमि पर कई व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से छोटे-छोटे झुग्गी झोपड़ी बनाया जा रहा है। जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि दर्ज है। अत: उक्त खसरों में स्थित शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने सभी पक्षों के लिए स्थगन आदेश जारी किया जाता है। राजस्व निरीक्षक प्रशांत दुबे, राजस्व निरीक्षक नोमेष वर्मा तथा राजस्व निरीक्षक महेश साहू के दल को निर्देशित किया जाता है।
अत: ग्राम मठपुरैना पह0नं0 61, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 201/1 में प्रयास एजुकेशन संचालित है तथा उसके सामने खदान है जिसे बाहर से बाउंड्रीवाल नगर निगम रायपुर के द्वारा बनाया गया है। जिसमें अज्ञात व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा खदान को समतलीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है तथा मठपुरैना में स्थित खसरा नंबर 202/1 शासकीय भूमि पर कई व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से छोटे-छोटे झुग्गी झोपड़ी बनाया जा रहा है।