महासमुन्द
महासमुंद,10जून। गांजा के परिवहन के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने दिल्ली उत्तम नगर की रहने वाली 40 वर्षीय रश्मि जायसवाल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख, 11 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार बागबाहरा थाना में 23 नवंबर 2019 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 04 सीके 6373 में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर खरियार रोड ओडिशा की ओर से परिवहन करने और बिक्री हेतु बागबाहरा रायपुर की ओर जा रहे हंै। सूचना पर नाकेबंदी कर वाहन को रोककर पूछताछ किया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम आकाश निवासी म. प्र. बताया। बगल में बैठी महिला ने अपना नाम रश्मि जायसवाल बताया।
वाहन की तलाशी लेने पर पीछे डिक्की व बीच वाली सीट के नीचे 19 पैकेटों में 60 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। प्रकरण के लंबनकाल में अभियुक्त आकाश आदिवासी फरार हो गया जिसके खिलाफ 5 जून 2023 को स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।