रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 सितंबर। गणेशोत्सव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन के सभाकक्ष में गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों तथा डी.जे./धुमाल संचालकों की बैठक ली।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को आम रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने कहा। साथ ही अत्यंत तीव्र स्वर में लाउडस्पीकर न बजाने के साथ-साथ डी.जे./धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा में डी.जे/धुमाल बजाने और रात्रि 10:00 बजे के बाद डी.जे/धुमाल नहीं बजाने के निर्देश दिये गये।
इसी प्रकार बैठक में उपस्थित समस्त गणेश समितियों को 01 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियो एवं सदस्यों तथा डी.जे/धुमाल संचालकों ने अपनी पूर्ण सहमति दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मानक के अनुरूप कम तीव्रता के ध्वनि उपयोग करने सहमति दी गई है।आदेश की उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।