राजनांदगांव
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री ने स्टाइपेंड समाप्ति की घोषणा 2 सितंबर 2023 को किया था। वित्त विभाग का निर्देश 33/2023 12 सितंबर 2023 प्रकाशित हुआ। जिसमें स्टाइपेंड समाप्ति एवं साथ ही तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त कर्मचारियों को विधिवत वेतन संरक्षण एवं अन्य लाभ दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के समक्ष कर्मचारी वर्ग विशेष द्वारा तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतनवृद्धि के मामले में असमंजस्य की स्थिति निर्मित किया जा रहा है। जबकि नियम एवं निर्देश स्पष्ट है। सीधी भर्ती के पदों पर तकनीकी त्यागपत्र वाले शिक्षकों का मामला प्रथम बार नियुक्त हुए शिक्षकों से अलग है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक, मुकुल साव, जिलाअध्यक्ष, पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र रंगारी, रंजीत कुंजाम, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, भूषण साव, स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, उत्तम डड़सेना, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, खोमलाल वर्मा, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेंद्र साहू, संजीव मिश्रा, हेमंत दोंदिलकर, संगीता ब्यौहरे, अभिशिक्ता फंदियाल, सुधांशु सिंह, पायल देवांगन, वंदना पानसे, शिरीष कुमार पांडे, रमेश साहू, राजेश शर्मा, नरेश प्रसाद दुबे, रानी ऐश्वर्य सिंह का कहना है कि वित्त विभाग का निर्देश 33/2023 के कंडिका 3.2 में तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त शासकीय कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ पूर्ववत मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख है।