बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 जुलाई। चेक बाउंस मामले में रेलवे जोन कार्यालय के एक कर्मचारी को कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर की राशि पीडि़त को भुगतान करने का आदेश दिया है। राशि नहीं देने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त कैद होगी।
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पीठासीन अधिकारी जसविंदर कौर अजमानी ने मामले की सुनवाई की। शिवाजी मार्ग टिकरापारा निवासी गुरुचरण सिंह राजपाल (44) बुधवारी बाजार में मोबाइल दुकान संचालित करते हैं। रेलवे जीएम जोन ऑफिस बिलासपुर में पदस्थ आरोपी तारक लेन टेपनो ने (50) कई बार पीडि़त से मोबाइल खरीदा था। इस कारण दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी। साल 2019 में आरोपी अपने कर्ज चुकाने के नाम से पीडि़त से एक लाख 34 हजार 200 रुपए उधारी ली थी।
आरोपी ने 2 माह के भीतर पैसा वापस करने का दावा किया था, लेकिन वापस नहीं किया। इस बीच आरोपी तारक लेन टेपनो ने एक लाख 34 हजार 200 रुपए का चेक पीडि़त को लौटाया. 6 जुलाई 2019 को गुरुचरण सिंह चेक को भुगतान के लिए बैंक में जमा किया। आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद भी पैसा वापस नहीं किया। पीडि़त ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को 15 दिन के भीतर राशि के भुगतान के लिए नोटिस दिया। राशि नहीं मिलने पर पीडि़त ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।