रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 जुलाई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा थाना प्रभारियों को नियमित रूप से क्षेत्र के बदमाशों की जांच एवं अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर किया गया बदमाश बबलू उर्फ यमराज छातामुड़ा नाका एफसीआई गोदाम के पास वाले मकान में छिपकर रहता है।
सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल स्टाफ के साथ बदमाश के घर दबिश दिया गया। पुलिस की छापेमारी और कार्रवाई का विरोध कर बबलू उर्फ यमराज साहू पुलिस की उपस्थिति में गवाहों को धमकाने लगा। अनावेदक के कृत्य पर पुलिस धारा 170 बीएनएसएस के तहत बदमाश बबलू उर्फ यमराज को गिरफ्तार कर धारा 135(3) बीएनएसएस की कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय रायगढ़ पेश किया गया।
ज्ञात हो कि जिला दंडाअधिकारी रायगढ़ द्वारा दांडिक पारित आदेश 03 जून के अनुसार अनावेदक बबलू उर्फ यमराज को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला रायगढ़ तथा सीमावर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़,सक्ती, बलोदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर की सीमाओं से एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
अनावेदक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन पर जूटमिल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अनावेदक को न्यायालय पेश किया गया और 10,000 के बॉण्ड ओवर की कार्रवाई कराई गई है। पूर्व में यमराज साहू को धोखाधड़ी के कई मामलों में पुलिस चालान की है।