धमतरी

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
31-Jul-2024 2:40 PM
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 31 जुलाई।
टंगिया मारकर बुजुर्ग की हत्या के आरोपी साल्हेभाठ निवासी रतिराम कमार(27) को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उषा गेंदले ने फैसला सुनाया।

शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने किया। यह मामला खल्लारी थाना क्षेत्र के साल्हेभाट का है। न्यायालय के मुताबिक करीब 7 महीने पहले की घटना है। मामला यह है कि साल्हेभाट में अपने घर के पास बुजुर्ग बुदेसिंग कावड़े खड़ा था, तभी गांव के रतिराम कमार आया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस बीच रतिराम कमार ने टंगिया से बुदेसिंग के सिर पर प्राणघातक हमला किया। मृतका की पत्नी बुधंतीन बाई ने अपने देवर परसराम कावड़े को घर पहुंचकर इसकी जानकारी दी। फिर गंभीर हालत में बुदेसिंह को एंबुलेंस से नगरी अस्पताल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल धमतरी रेफर किया। जहां उसकी मौत हो गई। प्रार्थी परसराम कावड़े की रिपोर्ट पर खल्लारी पुलिस ने आरोपी रतिराम कमार के खिलाफ धारा 302, 450 के तहत एफआईआर कर रिमांड पर भेजा। पुलिस ने मामले की जांच की। इसके बाद मामला न्यायालय में चलने लगी। मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में हुई। 

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