कवर्धा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 12 सितंबर। बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत तरेगांव मैदान में कर्तव्य के निर्वहन में सरपंच द्वारा घोर उपेक्षा के मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने सरपंच अमर सिंह वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस मामले में सरपंच के द्वारा हाई कोर्ट में स्थगन आदेश के लिए आवेदन लगाया गया था, जिसमें सरपंच को स्थगन आदेश हाईकोर्ट से प्राप्त हो गया है। इसकी सूचना उसके द्वारा जनपद पंचायत में व एसडीएम कार्यालय बोड़ला को दे दी गई है।
ज्ञात हो कि तरेगांव मैदान पंचायत के सरपंच अमर सिंह वर्मा के विरुद्ध गांव के ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा जनपद पंचायत बोला में कार्य में लापरवाही की शिकायत की गई थी। जिस पर जनपद पंचायत के द्वारा जांच की गई थी। 16 अगस्त को जनपद पंचायत के पारित आदेश के अनुसार एसडीएम बोर्ड के द्वारा 20 अगस्त को सरपंच को धारा 40 की कार्यवाही करते हुए हटा दिया गया था।
स्टे के लिए दिया था आवेदन
एसडीएम बोड़ला व जनपद पंचायत के द्वारा सरपंच पर कार्यवाही किए जाने को लेकर अमर सिंह वर्मा के द्वारा हाई कोर्ट जाकर निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश के लिए आवेदन किया गया था। जिस पर हाईकोर्ट के द्वारा कल स्थगन आदेश दिया गया है।
जिसे लेकर सरपंच के द्वारा जनपद पंचायत और एसडीएम कार्यालय में आदेश की प्रति को प्रस्तुत कर दिया गया है।
एसडीएम गीता रायस्थ ने कहा कि हाई कोर्ट से स्थागन आदेश मिल गया है जिसके अनुरूप जनपद पंचायत के सीईओ को आगे की प्रक्रिया पर कार्यवाही के लिए फाइल भेज दी गई।
जनपद पंचायत के सीईओ मनीष भारती ने बताया कि इस विषय में एसडीएम कार्यालय बोड़ला से सरपंच के लिए आदेश निकाला था और उनको ही इस मामले में अधिकार क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी की अंतर्गत ही आता है। सरपंच के द्वारा हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को एसडीएम कार्यालय में प्रेषित करने के लिए कहा गया है।