दुर्ग
प्रकरण को समाप्त कर देने का न्यायालय ने दिया आदेश
15-Sep-2024 3:24 PM
दुर्ग, 15 सितंबर। न्यायालय के समक्ष धारा 376 (2) (एन), 417, 450 के मामले के आरोपी अरविंद कानतोड़े द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में दिए गए आवेदन पर न्यायालय ने प्रकरण को समाप्त किए जाने का आदेश दिया है। थाना भिलाई भट्टी दुर्ग द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। इस पर अरविंद कानतोड़े ने अपने वकील ज्ञान प्रकाश टांडेकर के माध्यम से 28 अगस्त 2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को समाप्त किए जाने का आवेदन पेश किया था। आवेदन पत्र के जांच पश्चात हाई कोर्ट ने उक्त निर्णय सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल की कोर्ट ने इस प्रकरण में कार्रवाई को समाप्त कर देने का आदेश दिया।