कोरिया
नपा मनेंद्रगढ़ के साधारण सम्मेलन में सर्वसम्मति से पास हुए कई एजेंडे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 29 दिसम्बर। नगर पालिका परिषद् मनेंद्रगढ़ कार्यालय में सोमवार को परिषद् के साधारण सम्मेलन की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नपाध्यक्ष प्रभा पटेल ने की।
बैठक में जिन एजेंडों पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उनमें अधोसंरचना मद अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण, बस स्टैंड दुकान की नीलामी, विभिन्न विकास कार्यों के लिए कलेक्टर एवं एसडीएम मनेंद्रगढ़ से भूमि की मांग, सब्जी मंडी में रिक्त शेड, चबूतरा को दैनिक सब्जी विक्रेताओं व ठेला वालों को आवंटित किए जाने, डीएमएफ मद से रिटर्निंगवाल हेतु निविदा से प्राप्त दर की स्वीकृति, संपत्ति कर स्व-निर्धारण हेतु जोन वार दर की स्वीकृति, सब्जी मंडी में ब्लाक ए के दुकान क्र. 1 एवं ब्लाक बी के दुकान क्र. 12 के नामांतरण करने आदि एजेंडे शामिल रहे। सम्मेलन में नपा उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदयाल रात्रे, लेखापाल शंकर राव, उप अभियंता मुकेश दुबे व पवन साहू सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदगण उपस्थित रहे।
तय समय-सीमा में एग्रीमेंट व अंतर की राशि जमा नहीं होने पर रद्द होगा टेंडर
बैकुंठपुर की फर्म गुप्ता ब्रदर्स एंड सप्लायर ने अधोसंरचना मद अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 17.99 प्रतिशत बिलो में एवं डीएमएफ मद से रिटर्निंगवाल हेतु 24.99 प्रतिशत बिलो में टेंडर स्वीकृत हुआ है। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित ठेकेदार को 29 दिसंबर मंगलवार को पत्र जारी किया जाएगा। तय समय-सीमा 15 दिवस के भीतर एग्रीमेंट व अंतर की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित फर्म का टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
शासन से दर स्वीकृति के बाद ही मिलेगी दुकान
बस स्टैंड दुकान की नीलामी के एजेंडे पर निर्णय लिया गया कि शासन से दर स्वीकृति के पश्चात् ही संबंधित बोलीदार को दुकान दी जाएगी। वहीं यह बात भी सामने आई कि बस स्टैंड स्थित 2 दुकानों की पूर्व में हुई नीलामी में 1 दुकान की चाबी अधिकतम बोलीदार को शासन से बिना स्वीकृति के ही दे दी गई है। दुकानदार के द्वारा दुकान में सामग्री भी रख दी गई है। इस पर निर्णय लिया गया कि संबंधित दुकानदार की दुकान सामग्री हटाकर नपा अपना ताला लगाएगी और भविष्य में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसका प्रयास करेगी।
अब बढ़ेगा संपत्ति कर
संपत्ति कर स्व-निर्धारण हेतु जोन वार दर की स्वीकृति के एजेंडे पर फिलहाल मुख्य शहरी क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक और आवासीय संपत्ति कर की दर में वृद्धि की गई है जबकि शेष आवासी संपत्ति पर परिषद् की आगामी बैठक में निर्णय होगा। पूर्व में मुख्य शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय संपत्ति की दर जहां 15 रूपए वर्गफुट निर्धारित थी उसे अब बढ़ाकर व्यवसायिक को 25 रूपए और आवासीय को 20 रूपए वर्गफुट करने का निर्णय लिया गया है।