दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 5 जनवरी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार की दृष्टिकोण से छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा एकीकृत एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना अधिसूचना लागू की गई है। इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना/स्थापना द्वारा दाखिला किये जाने वाले वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी श्रम विभाग पोर्टल में प्रति वर्ष 30 जून तक ऑनलाईन अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना की समीक्षा किये जाने पर नगण्य कारखानों एवं स्थापनाओं द्वारा निर्धारित समयवधि में एकीकृत वार्षिक विवरणी श्रम विभाग के पोर्टल पर उपलोड नहीं की गई है उन्हें पुन: एक अवसर देते हुये 15 दिवस के भीतर एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित कारखाना/स्थापनाओं के अनुज्ञप्ति/पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।