दुर्ग
कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित करने जारी किया आदेश
दुर्ग, 10 जनवरी। दुर्ग तहसील के एक पटवारी द्वारा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों को लंबित रखे जाने आदि की गंभीर शिकायतें मिली है। मामले में जांच किए जाने पर गंभीर लापरवाही किया जाना पाया गया है। जांच पश्चात कलेक्टर ने पटवारी मंजू तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 19 कुरूद रानिम दुर्ग तहसील के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि की प्रकरणों को लंबित रखा गया है। तहसीलदार के आदेश के बावजूद राजस्व रिकार्ड दुरुस्त नहीं किए गए हैं। उक्त शिकायत के पश्चात डिप्टी कलेक्टर अरुण वर्मा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा की गई जांच में गंभीर लापरवाही किया जाना पाया गया। कलेक्टर ने पटवारी मंजू तिवारी के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होना माना है।
कलेक्टर ने पटवारी हल्का नंबर 19 कुरूद रानिम दुर्ग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1967 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग रहेगा।