धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 जनवरी। आरटीओ की कार्यवाही से धमतरी जिले के 8 दोपहिया डीलर अब बाइक विक्रय नहीं कर सकेंगे। धमतरी जिले के वाहन विक्रेताओं की तरफ से छत्तीसगड़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। इसके चलत इन डीलरों का व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है।
आरटीओ द्वारा धमतरी जिले के जिन डीलरों पर कार्रवाई की है, उसमें होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (पी) लिमिटेड के डीलर में मंगल टायर रायपुर रोड धमतरी, हीरो मोटाकार्प लिमिटेड के डील में हर्ष आटो मेन रोड नगरी, धमतरी, सत्योम सेल्स, मां कर्मा आटो केयर भखारा म लिमजा आटोमोबाइल मेन रोड, बेलरगांव में स्टार आटोमोबाईल मेन रोड घटुला एवं टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के डील में स्कूटर हाउस धमतरी शामिल हैं।
जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत राज्य में विक्रय के लिए मोटर यान के नए मेक एवं मॉडल का परिवहन आयुक्त से अनुमोदन लेना होता है। जिले में स्वीकृत अन्य कार/मोटर-सायकल के डीलर्स को वाहनों के प्रत्येक मेक एवं माडल के लिए परिवहन आयुक्त, छग से अनुमोदन की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।