धमतरी

अटैच आबकारी अधिकारी ने अधीनस्थ लिपिक के खिलाफ रुद्री थाने में दर्ज कराई एफआईआर
11-Jan-2021 5:45 PM
अटैच आबकारी अधिकारी ने अधीनस्थ लिपिक के खिलाफ रुद्री थाने में दर्ज कराई एफआईआर

मामला मगरलोड एवं धमतरी शराब दुकानों में लाखों की हेराफेरी का 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 11 जनवरी।
आबकारी विभाग में हेराफेरी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दो दिन पहले जिस आबकारी अधिकारी को मगरलोड एवं धमतरी शराब दुकानों में हेराफेरी के चलते अटैच करने का आदेश आया था उसी अधिकारी ने अब अपने अधीनस्थ लिपिक के खिलाफ रुद्री थाना में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। 

जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट में बताया कि जिला आबकारी कार्यालय धमतरी के अधीन छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के लिपिकीय कार्यों के संपादन के दृष्टिगत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी जिला धमतरी मे पदस्थ सहायक ग्रेड 3 हर्शेन्द्र कुमार साहू को कलेक्टर  जिला धमतरी द्वारा रिडिप्लायमेंट के तहत जिला आबकारी कार्यालय धमतरी मे कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। श्री साहू को कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के  लेखा  /आडिट तथा लिपिकीय कार्यो का दायित्व सौंपा गया था। 

देशी मदिरा दुकान मगरलोड के बैंक जमा पर्ची में अनियमितता एवं धोखाधड़ी प्रकरण के तारतम्य में हर्षेन्द्र कुमार साहू सहायक ग्रेड 3 को  सीएसएमसीएल के प्रभार से तत्काल अलग कर सीएसएमसीएल प्रकोष्ठ का संपूर्ण कार्य दायित्व  प्रहलाद नाथ परिहार आबकारी आरक्षक (वर्तमान मं संलग्न जिला आबकारी कार्यालय जिला  धमतरी) को सौंपा गया। 

उक्त आदेश के अनुक्रम में हर्षेन्द्र कुमार साहू द्वारा सीएसएमसीएल प्रकोष्ठ का सम्पुर्ण कार्यभार नही सौंपा गया। फलस्वरूप हर्षेन्द्र कुमार साहू की सम्पूर्ण जवाबदारी पर प्रहलाद नाथ परिहार को सीएसएमसीएल प्रकोष्ठ का एक तरफा प्रभार सौंपा गया। छत्तीसगढ़  कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के भारतीय स्टेट बैंक संधारित इम्पेस्ड एकाउन्ट नंबर 36769545149 के चेक क्रमांक 985354 के आहरण विषयक जानकारी कर्यालय छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के पत्र क्रमांक सीएसएमसीएल/लेखा/2020/601 दिनांक 21.12.20 द्वारा संकलित कि गई बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख अनुसार उक्त चेक द्वारा कूटरचना कर रू 1,50,000 की राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 20455456046 खाता धारक रानी साहू वार्ड नं.16 बजरंग चौक बिलासपुर को 6.11.2020 को हस्तातरित किया जाना पाया गया जबकि सबंधित के नाम से इस कार्यालय द्वारा कोई भुगतान आदेश पारित नही किया गया है। आहरित राशि रू 1,50,000/-के सबंध मे आहरित चेक क्रमांक 985354 का परीक्षण करने पर उक्त  चेक मे किये गये हस्ताक्षर मेरे नही है। अपितु मेरे द्वारा किये जाने वाले हस्ताक्षर की कूट रचना की गयी है। 

उक्त अवधि मे सी.एस.एम.सी.एल. का संम्पूर्ण प्रभारी हर्षेन्द्र कुमार  के पास था एवं समस्त लेखा अभिलेख श्री साहू द्वारा संधारित की जा रही थी। अत:  हर्षेन्द्र कुमार  सी.एस.एम.सी.एल. प्रकोष्ठ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला धमतरी (छ.ग.)के विरूद्ध प्रथम  सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतू पत्र प्रस्तुत है।
मोहित जायसवाल के रिपोर्ट के आधार पर गजेंद्र के खिलाफ रुद्री थाना में धारा 420,467,468,471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

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