रायगढ़
रायगढ़, 12 जनवरी। सिटी कोतवाली थाना में महिला ने अपने उसके पति आशीष मेहर, ससुर शत्रुघन मेहर, सास सकुंतला मेहरा तथा हिमांशु मेहर के विरूद्ध दहेज की मांग कर प्रताडि़त करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने बताया कि 16 फरवरी 2020 को सामाजिक रीति रिवाज से शत्रुघन मेहर के सुपुत्र आशीष मेहर से विवाह हुआ है। विवाह के समय माता-पिता के द्वारा स्त्री धन के रूप में सोने के गले का हार, कान की बाली, मांग टीका, अंगूठी तथा अन्य सोने चांदी के जेवर घरेलु सामग्री बर्तन वगैरह तथा नगद 1,00,000 रू दिये थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही अहसास हुआ कि पति दूर होने की कोशिश कर रहे है। तब कारण जानने की कोशिश की तो सास सकूंतला मेहर व ससुर शत्रुघन मेहर, हिमांशु मेहर बोले कि दहेज में कुछ नहीं मिला है। इसी कारण तुम्हारा पति तुमसे नाराज है।
उसी दिन अपने माता-पिता को बताई तो ससुराल में टीवी, फीज, वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सी, आयरन वगैरह पहुंचा दिये। उसके बावजूद ससुरालवाले सामानों को अच्छी क्वालिटी की नहीं है कहकर ताने देते और रूखा व्यवहार करते। तब सामाजिक मीटिंग बुलाए थे, मीटिंग में ही ससुरालवाले धक्का मुक्की किये और घर से निकाल दिये। तब से मायके में रह रही हूं , कई बार पति व ससुराल पक्ष से बातचीत करना चाहा परंतु वे लोग ज्यादा दहेज की लालच में किसी अन्य से आशीष का विवाह कराना चाहते हैं। पीडि़ता के आवेदन पर उसके ससुराल पक्ष पर धारा 498-ए,34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।