रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 जनवरी। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर मंगलवार को धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर में हुई करोड़ों के गबन के दो आरोपियों को खरसिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मामले में दो अन्य आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा चुका है।
जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर 2020 को थाना खरसिया में खाद्य निरीक्षक खरसिया द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायगढ़ का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में समिति प्रबंधक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, फड़ प्रभारी, बारदाना प्रभारी, लिपिक, लेखापाल एवं कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अनियमितता कर कुल 1,29,89,156.80 का धान, बारदाना, शासकीय रकम का गबन करने के संबंध में प्रथम सूचना दर्ज कराया गया। आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित जैमुरा विकासखण्ड खरसिया की जांच में जैमुरा के धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर के जांच एवं भौतिक सत्यापन निरीक्षण दौरान भारी अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं, घोर लापरवाही एवं उपार्जित धान तथा खाली बारदाना का स्कंध कमी कर गबन करना पाया गया एवं दोनो केन्द्रों के फड़ व गोदाम में शेष धान व बारदानों का अशं नहीं पाया गया। धान खरीदी केन्द्र में संलगन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा भारी अनियमितता बरतते हुए धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर में कुल धान 3592.93 क्विन. की राशि 8982325.00 एवं बारदाना कुल राशि 5686257.00 गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है जिसके लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा उप केन्द्र बसनाझर में संचालक समिति के अध्यक्ष सुमति बाई सिदार उपाध्यक्ष तेजराम पटैल, उपाध्यक्ष मथुरा बाई सिदार एवं सदस्य हरिनंदन डनसेना, गंगेलाल साहू, बंधुराम पटेल, रामाधार बंजारे, बुधेश्वर डनसेना, बल्लभ सिंह राठिया, रामकुमार सिदार, हलधर डनसेना के खिलाफ धारा 409, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दरमियान आरोपी समिति सदस्य हरिनंदन डनसेना ग्राम सोंडका व रामकुमार सिदार ग्राम जैमुरा की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। मंगलवार को समिति के उपाध्यक्ष तेजराम पटेल जैमुरा थाना खरसिया एवं सदस्य गंगेलाल साहू बसनाझर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
आवेदिका के आवेदन पर दोनों पिता पुत्र पर धारा 406,34 पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी जिसमें भी मंगलवार को आरोपी तेजराम पटैल की गिरफ्तारी सुमार की गई है। उसका पुत्र आरोपी सुनील पटैल फरार है।