दुर्ग

मोटरयान अधिनियम : जागरूकता अभियान
13-Jan-2021 6:21 PM
मोटरयान अधिनियम : जागरूकता अभियान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 13 जनवरी
। राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में  3 से 10 जनवरी तक वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियानए राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग  में चलाया गया जिसके तहत् लोगों को वाहन चालन संबंधी नये नियमों से अवगत कराया गया। कई वाहन चालकों को नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। वाहन चालकों में वाहन के नियमों के प्रति उदासीनता देखी गई। कई वाहन चालक जागरूकता अभियान के दौरान जुर्माना हो रहा है जानकर भागते नजर आये । इस जागरूकता अभियान में किसी भी वाहन चालक को जुर्माना अदा नहीं करना पडा इसके विपरीत जो वाहन चालक वाहन चलाने में नियमों का उल्लंघन किया गया उन्हें बंधपत्र भराकर कानूनी की जानकारी से अवगत कराया गया तथा भविष्य में वाहन चालन के नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर लगने वाले जुर्माने एवं होने वाली सजा के संबंध में जानकारी दी गई ।

यह अभियान वर्तमान समय में बढ़ रही सडक़ दुर्घटनाओं एवं अति गतिशीलता के साथ वाहन चालन कर रहे युवाओं को समझाईस दिये जाने के उद्देश्य से  राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश दुर्ग के मार्गदर्शन में किया गया। यह विशेष अभियान नियमों के उल्लंघन के प्रति सजगता को दर्शाता है । इस विशेष अभियान में न्यायिक अधिकारी लोकेश पटले, प्रेरणा अहिरे, अनूप तिग्गा, रूचि मिश्रा, प्रशांत देवांगन, अंकिता कश्यप, आकांक्षा सक्सेना, सचिन पाल द्वारा जनमानस को मोटर यान अधिनियम की जानकारी दिये तथा उनके द्वारा इस विशेष जागरूकता अभियान में विशेष रूचि लेकर सहयोग प्रदान किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग का विशेष सहयोग लिया गया है।

 राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीशध्अघ्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रांधिकरणए दुर्ग के द्वारा इस विशेष जागरूकता अभियान के सफलता को देखते हुए तहसील स्तर भिलाई-3 एवं पाटन में भी अतिशीध्र अभियान चलाये जाने पर जोर दिया गया।

 

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