दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 16 जनवरी। छ: वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (2) (झ) के तहत 12 वर्ष कठोर कारावास तथा 5000 रुपए अर्थदंड, धारा 376 (2) (ड) के तहत 12 साल कठोर कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
12 सितंबर 2017 की शाम को पीडि़ता बच्ची अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी राकेश उर्फ गोलू लांजेवार (25 वर्ष) बच्ची के पास घर पर आया।
बच्ची को अकेला देख आरोपी ने उसे चॉकलेट देने का लालच देकर अपने घर ले गया। वहां पर आरोपी ने बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची का भाई घर लौटा। जब उसने अपनी बहन को घर में न पाकर वह घर से बाहर निकला और सामने बोरिंग पर पानी भर रही पड़ोस की महिलाओं से अपनी बहन के बारे में पूछा। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने आरोपी राकेश के घर में बच्ची को आरोपी के साथ जाते हुए देखे हंै। इस पर बच्ची का भाई आरोपी के घर पहुंचा तो वहां अपनी छोटी बहन को बिना कपड़ों के पाया। उसे देखकर आरोपी घबरा गया और तुरंत वहां से भाग निकला। घटना की शिकायत मोहन नगर थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस को बच्ची ने बताया था कि आरोपी ने उसे कहा कि मेरे साथ चल मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। घर ले जाकर आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।
शिकायत पर मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 वह पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया था। आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया था।