महासमुन्द
वन अधिकार समिति की बैठक में वन भूमि पट्टा देने का अनुमोदन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 16 जनवरी। जिले में व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार के तहत 124 लोगों-समूहों को 17102 हेक्टेयर जमीन के रकबे का वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा। वन भूमि पट्टा देने का अनुमोदन जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में किया गया। कल शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित हुई।
कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वन मंण्डलाधिकारी के प्रतिनिधि सदस्य सचिव, सहायक आयुक्त आदिवासी एवं जिला पंचायत सदस्य बसंता ठाकुर एवं चंदन माछु, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र कुमार नायक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार चन्द्रवंशी, डिप्टी कलेक्टर सीमा ठाकुर एवं पूजा बंसल उपस्थित थे। कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि वन को सुरक्षित रखने के लिए तथा समुदायों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान करें।
बता दें कि बागबाहरा अनुविभाग के 8 ग्रामों के 33 व्यक्तियों को वन अधिकार के तहत् 21.72 हेक्टेयर वन भूमि के दावे स्वीकृत किए गए। जिसमें अनुसूचित जाति के 12 एवं अन्य परम्परागत वन वासियों के 21 दावे शामिल हैं। वहीं सामुदायिक वनाधिकार कुल 43 प्रकरण स्वीकृत किए गए। जिसका कुल रकबा 4973.67 हेक्टेयर है। चारागाह हेतु 14 एवं लघु वनोपज संग्रहण के प्रयोजन हेतु 29 सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र स्वीकृत किया गया। जिसमें से बागबाहरा अनुविभाग से 35 एवं सरायपाली अनुविभाग से 08 प्रकरण शामिल हंै। सामुदायिक वन संसाधन महासमुन्द अनुविभाग से 14, बागबाहरा अनुविभाग से 30, सरायपाली अनुविभाग से 4 प्रकरण स्वीकृत किया गया। जिसका कुल रकबा 12107.06 हेक्टेयर है।