रायपुर

रकम लेने के बाद भी प्लाट नहीं, रेरा ने मय ब्याज राशि लौटाने के आदेश दिए
23-Jan-2021 2:08 PM
रकम लेने के बाद भी प्लाट नहीं, रेरा ने मय ब्याज राशि लौटाने के आदेश दिए

दो माह में भुगतान करना होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी। पूरी रकम लेने के बाद भी विकसित प्लाट  नहीं देने पर रेरा ने बिल्डर के खिलाफ आदेश पारित किए हैं। रेरा ने बिल्डर को दो महीने के भीतर मय ब्याज राशि लौटाने के आदेश दिए हैं।

बताया गया कि कबीता नगर निवासी श्रीमती कमलजीत कौर ने वात्सल्य गौरव में 3 नवम्बर 2011 को प्लाट खरीदने के लिए करार किया था। इसके एवज में बुकिंग राशि 10 हजार रूपए भुगतान किया गया। बाद में अलग-अलग तिथियों में कुल मिलाकर 10 लाख 32 हजार रूपए का भुगतान किया गया। बाद में यह परियोजना विवाद में पड़ गई, किन्तु वात्सल्य बिल्डर्स के संचालक प्रफुल्ल गडग़े द्वारा राशि नहीं लौटाई गई।

बताया गया कि बिल्डर का मूल भू-स्वामी के साथ विवाद चल रहा था। इसके कारण प्रोजेक्ट में विकास कार्य नहीं कराया जा सका। प्रार्थी कमलजीत कौर ने राशि नहीं लौटाने पर रेरा में शिकायत की। रेरा ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण की सुनवाई की। यह पाया कि बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में अब तक विकास कार्य पूरे नहीं किए गए हैं, और न ही आवेदिका को राशि वापस की गई। ऐसे में आवेदिका को राशि वापस करने में 7 साल 3 महीने का विलंब हो चुका है।

रेरा ने आवेदिका चरणजीत कौर को स्टेट बैंक की प्रभावशील दरों के अनुसार साढ़े 9 फीसदी ब्याज सहित मूल राशि 10 लाख 22 हजार लौटाने के आदेश दिए हैं। ब्याज राशि 6 लाख 83 हजार देय है। बिल्डर को कुल मिलाकर 17 लाख 5 हजार 974 रूपए दो माह के भीतर आवेदिका चरणजीत कौर को लौटाने के आदेश दिए गए हैं। 

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