महासमुन्द

कृषि उपयोग वाली भूमि का आवास मद में उपयोग नहीं किया जा सकता
23-Jan-2021 3:57 PM
कृषि उपयोग वाली भूमि का आवास मद में उपयोग नहीं किया जा सकता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 23 जनवरी।
नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द के सहायक संचालनक ने बताया कि भवन अथवा भूखंड खरीदने के पूर्व बिल्डर, कॉलोनाईजर, भूखंड, भवन विक्रेता, सहकारी समिति अथवा अद्र्धशासकीय संस्थाओं में निम्न दस्तावेजों की मांग कर आवश्यक जांच कर लें एवं वैध पाए जाने पर भवन, भूखंड क्रय करने की कार्यवाही करें, अन्यथा कि स्थिति में भूमि या मकान खरीदने वाले का होगा और कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 

उन्होंने बताया कि बिल्डर या संस्था का नगर निगमए नगर पालिका अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूमि क्रय सम्बंधी दस्तावेज, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास लेआउट की प्रति एवं उसमें भूखंड की स्थिति, नगर निगम, नगर पालिका, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा जारी कॉलोनी विकास की अनुमति क्रमांक एवं दिनांक सहित उल्लेख होना चाहिए। 

इसी प्रकार शासन के राजस्व विभाग के भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, कॉलोनी अथवा समूह आवास की स्थिति में नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा एवं विक्रेता के पक्ष में नवीनतम बी.1 की प्रति होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वीकृत अभिन्यास में आरक्षित 15 प्रतिशत् ई डब्ल्यू एस भूमि, स्कूल, उद्यान हेतु आरक्षित भूमि बंधक भूखंड, बंधक फ्लैट न खरीदें। कृषि उपयोग वाली भूमि का आवास मद में उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा अवैध प्लाटिंग की भूमि भी न खरीदें।
 

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