राजनांदगांव
गुरुवार को बंद रखने आयुक्त ने जारी किया आदेश
राजनांदगांव, 28 जनवरी। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने सन सिटी स्थित डी-मार्ट, लखोली चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट एवं कृषि उपज मंडी परिसर बसंतपुर स्थित सुमित मंडी माल के संचालक को छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत अपने प्रतिष्ठानों को प्रत्येक गुरुवार बंद रखने नोटिस जारी किया है।
आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों को गोमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन बंद रखा जाना है। चूंकि डी-मार्ट, विशाल मेगा मार्ट एवं सुमित मंडी माल के संचालको द्वारा अपने प्रतिष्ठान का संचालन प्रत्येक दिवस में किया जा रहा है, जो कि छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में उल्लेखित धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है।
उन्होंने नोटिस के माध्यम से उपरोक्त प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया है कि अपने प्रतिष्ठान प्रत्येक गुरुवार के दिन बंद रखे एवं कोविड-19 के संक्रमण से नियंत्रण व बचाव हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अपालन की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक के प्रति होगी।