रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 16 फरवरी। क्रशरों में खनन व भंडारण शर्तो का उल्लंघन करने व अन्य अनियतिता बरतने वाले खरसिया क्षेत्र के दो क्रशरों को खनिज विभाग ने सील किया था। इसके बाद उक्त दोनों क्रशरों पर करीब 3 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों पूर्व खनिज निरीक्षक राकेश वर्मा व अन्य कर्मचारियों सहित नगर सेना की टीम ने खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चोढ़ा व बरभांठा क्षेत्र में खनिज के अवैध परिवहन की शिकायत पर जांच करने के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनिज, ओवरलोड के 12 गाडिय़ों को पकडक़र बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा किया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ वाहन पास ही स्थित क्रशर से निकलने की जानकारी मिली थी। इस पर खनिज विभाग की टीम ने चोढ़ा के बालाजी टे्रडर्स व बानीपाथर के राजेश अग्रवाल के यहां दबिश देकर जांच की तो क्रशर संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें अवैध खनन के साथ-साथ अवैध परिवहन व जांच के दौरान भंडारण नियमों का उल्लंघन करना पाया गया।
इस टीम ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद दोनों क्रशरों को सील करते हुए क्रशर संचालकों को नोटिस थमाकर जवाब मांगा था। नोटिस के जवाब मिलने के बाद खनिज विभाग ने चोढ़ा स्थित बालाजी टेऊडिंग पर 65 हजार तो बानीपाथर स्थित राजेश अग्रवाल के क्रशर पर 2 लाख 29 हजार रूपए का जुर्माना किया है।
खनिज विभाग ने वाहनों पर भी किया जुर्माना
जांच के दौरान जिन गाडिय़ों में अवैध परिवहन करना पाया गया था उनमें चूना पत्थर लोड 3 टै्रक्टर, 2 हाईवा और 7 टे्रलर को जब्त किया गया था, जिसमें 5 वाहनों में तो रायल्टी पर्ची ही नहीं थी। वहीं कुछ वाहनों में रायल्टी पर्ची थी लेकिन उसमें भी कांट-छांट पाई गई और परिवहन किए गए खनिज से भी अलग दर्शाया गया था। जिसके चलते जांच टीम ने सभी वाहनों के उपर 1 लाख 82 हजार रूपए का जुर्माना किया गया है।