बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,17 फरवरी। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में थर्ड जेंडर संवेदनशीलता एवं जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कलेक्टर सुनील कुमार जैन के द्वारा की गई। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सलाहकार समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार सुश्री रवीना बरिहा विशेष रूप से उपस्थित थे।
उन्होंने पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से थर्ड जेंडरों को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी नये कानून उभयलिंगी व्यक्ति अधिकर संरक्षण अधिनियम 2019 पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए व्यापक चर्चा की गई। साथ ही नए कानून के अनुसार तृतीय लिंग के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में कैसे लाभांवित की जा सकें उस पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नये कानून के मुताबिक अब थर्ड जेंडर को नए पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
यह जारी पहचान पत्र सभी सरकारी कागजातों में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिंग,फोटो के साथ-साथ नाम का रिकॉर्ड अथवा बदलाव करने के लिए आवेदक को पात्र बनायेगा। कार्यशाला में तृतीय लिंग की परिभाषा तथा छत्तीसगढ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक परिवहन, जनजीवन में भागीदारी, खेलकूद, मनोरंजन तथा पब्लिक अथवा प्राइवेट कार्यालयों में कार्य करने का अवसर सहित भेदभाव को रोकने के लिए भी सुरक्षा नियमों का पर चर्चा की गई।
श्री शंकर यादव द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के उत्थान उनकी पहचान तथा रायपुर में संचालित तृतीय लिंग पुनर्वास केन्द्र के विषय में जानकारी दी गई। नये कानून के मुताबिक थर्ड जेंडर के व्यक्ति एवं समुदाय को हिंसा से रोकने के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
समाज कल्याण विभाग उपसंचालक आशा शुक्ला ने बताया पूरे राज्य में इस तरह की कार्यशाला करनें वाला पहला जिला है। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता,जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्की सहित महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, श्रम, शिक्षा, नगरीय निकाय एवं पंचायत विभाग के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।