राजनांदगांव

276 का काटा बिजली कनेक्शन, बकाया सवा दस लाख वसूली
18-Feb-2021 5:28 PM
276 का काटा बिजली कनेक्शन, बकाया सवा दस लाख वसूली

कवर्धा-पंडरिया में चला संयुक्त अभियान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 फरवरी।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों द्वारा कवर्धा जिले में बकाया वसूली अभियान चलाकर 84 बकायादार उपभोक्ताओं से 10 लाख 30 हजार रुपए की बकाया राशि वसूल की गई। साथ ही बकाश राशि भुगतान नहीं करने वाले 276 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किए गए। इसमें कवर्धा संभाग में 12 बकायेदार उपभोक्ताओ से 6 लाख 50 हजार रुपए तथा पंडरिया संभाग में 72 उपभोक्ताओं से 3 लाख 80 हजार रुपए की बकाया राशि वसूल की गई।

बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव एवं कवर्धा जिले के अधिकारियों की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बकाया राशि भुगतान नहीं करने क्रमश: कवर्धा से 40 एवं पंडरिया से 236 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों को विच्छेदित किया गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्शन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीम ने 8 उपभोक्ताओं को बिजली की चोरी एवं 50 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते पकड़ा, जिस पर संयुक्त टीमों ने विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैैं। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।
 

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