कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 18 फरवरी। गांजे का परिवहन करने वाले तीन आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश सुरे कुमार सोनी ने 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
प्रकरण के संबंध में अपर लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि, 13 सितंबर 2020 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि, जगदलपुर से रायपुर की ओर एक सफेद रंग की कार क्र. यूपी 16 एएल 1677 में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ छिपाकर ओडिशा ले जाने वाले हैं। सूचना के बाद पुलिस व स्टाफ तुरंत रवाना होकर घटनास्थल दादरगढ़ कैंप के सामने एनएच 30 मेनरोड पर नाकेबंदी कर रोकवाया गया। उक्त वाहन में तीन व्यक्ति सुनील राठी (29), नरेन्द्र कुमार (37) और रोहित कुमार सिंह (18) तीनो निवासी जयप्रकाश नगर, दौलतपुरा होना बताया। जिनके वाहन की तलाशी करने पर चारों दरवाजों के अंदर छुपाकर रखा हुआ भूरे रंग के सेलौटेप से पैक किया हुआ 32 पैकेट संदिग्ध मादक पदार्थ प्राप्त हुआ। बरामद गांजा का तौल कराए जाने पर कुल 10.500 किलोग्राम हुआ। जिसका पंचनामा तैयार किया गया।
मौके पर बरामद मादक पदार्थ, कार व आरोपियों से बरामद अन्य वस्तुएं जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को 6-6 माह के सश्रम करावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।