दुर्ग
दुर्ग, 20 फरवरी। पति को परेशान करने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पत्नी के खिलाफ पुलगांव पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद धारा 306, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया।
ग्राम दामोदा बोरई निवासी तेजप्रकाश साहू का विवाह 22 अप्रैल 2014 को डिपरा पारा दुर्ग निवासी नीतू साहू के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। गत 30 मई 2020 को तेजप्रकाश अपनी मां झामबती साहू के साथ दुर्ग से वापस अपने गांव कार से जा रहा था। इसी दौरान ग्राम कोटनी एनीकट पर कार अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें तेजप्रकाश की मां की मौत हो गई थी। वह किसी तरह बच कर बाहर निकला था। 31 मई को अंतिम संस्कार में मायके में रह रही नीतू साहू भी पहुंची थी। इस दौरान भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। परेशान तेजप्रकाश ने 1 जून 2020 को पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी।
मृतक की बहन भूमिका साहू ने अपने भाई को आत्महत्या करने के लिए विवश करने का आरोप नीतू साहू पर लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह नाग की कोर्ट ने पुलगांव पुलिस को आदेश दिया कि वह मामला पंजीबद्ध कर जांच करें। इसके बाद पुलगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।