राजनांदगांव
रोपवे की ट्रॉली टूटने से हफ्तेभर पहले हुई थी एक मजदूर की मौत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 फरवरी। मां बम्लेश्वरी प्रांगण में संचालित रोपवे के एक ट्रॉली के टूटने से मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने शुरूआती जांच में मनमानी और लापरवाही की पुष्टि होने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत तीन के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।
डोंगरगढ़ पुलिस ने प्रथम दृष्टया घटना में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की चूक के चलते मजदूर के मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए धारा 304 ए के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के साथ ट्रस्ट के मंत्री पर भी दोष मढ़ते हुए पुलिस ने आरोपी बनाया है। इस संबंध में डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि सभी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जारी विवेचना के बाद धारा बढ़ाई जा सकती है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और उनके अधीन उपाध्यक्ष और मंत्री पर पुलिस ने लापरवाहीपूर्वक कार्य करने का आरोप लगाते जुर्म दर्ज कर लिया है। 17 फरवरी को ट्रस्ट के द्वारा संचालित रोपवे के एक ट्रॉली के टूटने से उसमें सवार मजदूर की गिरकर मौत हो गई थी। गोपीराम पडौती नामक मजदूर की मौत के बाद ट्रस्ट पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया गया था। ट्रस्ट के दूसरे गुट ने पुलिस से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
वहीं ग्रामीणों ने भी हंगामा खड़ा कर मजदूर के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए प्रदर्शन किया था। ट्रस्ट द्वारा तत्कालिक राहत देते हुए मजदूर के परिजनों को 5 लाख रुपए और प्रति माह 3 हजार रुपए दिए जाने का आश्वासन दिया था। बताया जा रहा है कि गैर तकनीकी टीम द्वारा रोपवे संचालन किए जाने को आधार बनाते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पिछले कुछ सालों में रोपवे संचालन के दौरान दुर्घटनाएं हुई है।