गरियाबंद

बाल श्रम और बाल विवाह पर रोकथाम के निर्देश
25-Feb-2021 12:54 PM
बाल श्रम और बाल विवाह पर रोकथाम के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 24 फरवरी।
बाल विवाह के रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बैठक में कहा कि किसी कारण से मुख्यमार्ग से भटके हुए बच्चों को मानवीय आधार पर मुख्य समाज से जोडऩे के लिए समिति एवं अन्य विभाग भी समन्वय से कार्य करें। यह एक सामाजिक कुरिति है, जिसे हम सब को मिलकर मिटाना होगा। उक्त बातें आज कलेक्टर  निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में आयोजित  जिला  इकाई बाल  संरक्षण समिति  एवं जिला  स्तरीय टास्क फोर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में कहा।
 बैठक में बिन्दुवार एजेण्डों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि जिले में बाल श्रम को रोकने विशेष अभियान चलाया जाए तथा जिन क्षेत्रों में बाल श्रम के अधिक प्रकरण मिले है। वहां जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाए। 

सभाकक्ष में जिला इकाई बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिन्दुवार एजेण्डों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि जिले में बाल श्रम को रोकने विशेष अभियान चलाया ।
 जिन क्षेत्रों में बाल श्रम के अधिक प्रकरण मिले है। वहां जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाए। इसी तरह बाल विवाह के रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं।

 उन्होंने बैठक में कहा कि किसी कारण से मुख्यमार्ग से भटके हुए बच्चों को मानवीय आधार पर मुख्य समाज से जोडऩे के लिए समिति एवं अन्य विभाग भी समन्वय से कार्य करें। यह एक सामाजिक कुरिति है, जिसे हम सब को मिलकर मिटाना होगा। 
बैठक में जिला पंचायत सीईओ  चन्द्रकांत वर्मा, समिति के सदस्य एवं संबंधित विभाग के जिला अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान कहा कि किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाये। 

बैठक में बताया गया कि किशोर न्याय बोर्ड में वर्तमान में 39 प्रकरण लंबित है। इसी तरह बाल कल्याण समिति में भी 45 प्रकरण लंबित है। कलेक्टर ने समय-सीमा में इन प्रकरणो का निराकरण करने के निर्देश दिये है। बैठक में बालश्रम में लिप्त पाये गए बच्चों के साथ-साथ उनके पालकों और नियोजकों को समझाईश देने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। श्रम विभाग को विशेष अभियान चलाकर ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने तथा उनके कौशल विकास के लिए कार्ययोजना बनाई जाये ताकि उनके कौशल के मुताबिक उन्हें प्रशिक्षण मिल सके। 

बैठक में निर्देशित किया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बालकों का अवैध प्रवास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समिति बनाकर जानकारी ली जाये। दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून के प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाये ताकि कानूनी रूप से ही बच्चों का स्वीकार किया जाये। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि चाईल्ड हेल्प लाईन टोल फ्री न. 1098 का प्रचार-प्रसार भी किया जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि इस सत्र में बाल विवाह रूकवाने का विशेष अभियान चलाया गया है। कुल 8 बाल विवाह रोकवाये गये हैं। कलेक्टर ने बाल विवाह पर चिंता जताते हुए कहा कि सामाज में जनजागरूकता अभियान चलाई जाए। 

समीक्षा के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत जिले के स्कूलों के बच्चों को बाल श्रम निषेध, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 तथा बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। बैठक में बाल कल्याण समिति की ओर से  कृष्णकुमार शर्मा ने कहा कि संवेदनशील प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही किया जाना चाहिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास अधिकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, आदिवासी विकास विभाग, पुलिस विभाग, बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
 

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