दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 फरवरी। सोने-चांदी की दुकान संचालक वृद्ध का अपहरण कर उसकी हत्या करने के बाद लाश को खेत के पैरावट में जला देने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है।
चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की कोर्ट ने आरोपी आकाश कोसरे (18 वर्ष) निवासी ग्राम देमार, पाटन तथा संजू वैष्णव (22) निवासी ग्राम देमार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 500 रुपए अर्थदंड, धारा 364 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 394 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 120 बी के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
18 जनवरी 2019 को नेवई निवासी हरिप्रसाद देवांगन (82) साइकिल से पाटन जाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान आरोपी आकाश कोसरे, संजू वैष्णव तथा दो अपचारी बालक ने मिलकर हरिप्रसाद को रोककर जबरन कार में बैठाया। उनका अपहरण कर उनके पास बैग में रखे 30 हजार रुपए को लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने हरिप्रसाद की गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद शव को पाटन के ग्राम कोरपा में कौशल राव के खेत के पैरावट के भीतर फेंककर आग लगा दिए थे। नगद रकम को निकालकर बैग, उसमें रखी चाबी आदि को भी आग में फेंक दिया था।