सरगुजा

जीएसटी के विरोध में अंबिकापुर शहर स्वस्फूर्त बंद रहा
26-Feb-2021 5:36 PM
जीएसटी के विरोध में अंबिकापुर शहर स्वस्फूर्त बंद रहा

कारोबारियों ने की जीएसटी कानून के सरलीकरण की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 26 फरवरी।
जीएसटी कानून के सरलीकरण के मांग को लेकर आज कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्र्स ने देश व्यापी व्यापार बंद का आह्वान किया था जिसके समर्थन में सरगुजा केट के जिला अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी ने सरगुजा के व्यापारियों से समर्थन मांगा था,जिसमें आज अम्बिकापुर शहर स्वस्फूर्त बंद रहा। कैट सरगुजा के सभी सदस्यों ने शहर में घूम-घूम कर जीएसटी के कानून में सिथिलता लाने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखने का निवेदन किया गया, जिसके कारण आज पूरा शहर बंद रहा। 

बंद के लिए शहर में रविन्द्र तिवारी, मुकेश अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, मुकेश शर्मा, अभीषेक सिंह पिंटु, अजीत अग्रवाल, पंकज गुप्ता, किसन अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, अमीत अग्रवाल, अभीषेक जायसवाल, सोनू भामरा, राजू छाबड़ा फिरोज खान, शौरभ अग्रवाल,अजीत त्रिपाठी,विवेक सिंह सहित अन्य निकले हुए थे।

व्यापारियों द्वारा बताया गया कि अगर आपने जीएसटीआर -1 में अपनी लायबिलिटी दिखा दी और जीएसटीआर -3 बी में उसको नहीं लिया तो डिपार्टमेंट बिना नोटिस दिए डिफरेंस अमाउंट की वसूली कर सकता है और यह वसूली आपका बैंक अकाउंट अटैच करके या आपके किसी भी देनदार से डायरेक्ट रिकवर जा सकती है। 

अगर आप जीएसटीआर-3 बी दो महीने का फाइल नहीं करते हैं तो आप जीएसटीआर -1 फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर जीएसटीआर -1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।
अगर 2 महीने का जीएसटीआर-3 बी फाइल नहीं करते हैं तो आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे। किसी भी कारण से रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाते हैं तो डिपार्टमेंट सेक्शन 73 के अंदर आप को नोटिस दे सकता है। 
उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट पड़ा है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बल्कि पूरी देय राशि पर आपको ब्याज देना होगा।अगर आपके जीएसटीआर एक और जीएसटीआर 3 बी में डिफरेंस पाया जाता है तो डिपार्टमेंट बिना नोटिस या सुनवाई के आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड कर सकता है उसी तरह यदि अगर आपके जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-2 में अधिक डिफरेंस पाया जाए तो भी आपका नंबर सस्पेंड किया जा सकता है।

ई वे बिल की वैलिडिटी प्रतिदिन 200 किलोमीटर कर दी गई है जो की संभव नहीं है। ई वे बिल में अगर कुछ भी गलती हो तो टैक्स के अमाउंट का 200 प्रतिशत पेनाल्टी लगाई जाएगी और यह अमाउंट आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान करना पड़ेगा और अगर आप यह अमाउंट नहीं भर पाते हैं तो आपका माल जब्त कर लिया जाएगा।अगर आपको इस जब्ती के खिलाफ अपील करनी है तो 25 पर्सेंट पेनल्टी भर कर अपील कर सकते हैं पर जब तक अपील पर आपके हक़ में फैसला नहीं आ जाता तब तक माल जब्त रहेगा।100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों को ई -इनवॉइस मैंडेटरी हो गया है अगर वह इनवॉइस नहीं इशू करते तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा।अगर आप ई इनवॉइसींग की कैटेगरी में आते हैं तो आप को इनवॉइस इश्यू करने के 72 घंटे के अंदर ई वे बिल जनरेट करना होगा नहीं तो आपकी वो इनवॉइस को कैंसल कर दूसरी इनवॉइस बनानी पड़ेगी।यदि गलती से कोई गलत इनपुट क्रेडिट ले लिया है तो आपका बैंक खाता सीज हो जाएगा।

यदि किसी गलती से आपने अधिक इनपुट क्रेडिट ले लिया है तो आपके लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा।अधिकारी अपने खुद के विवेक के आधार पर किसी का भी सर्वे या ऑडिट कर सकते हैं।एक ही प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन अलग-अलग राज्य में एडवांस रूलिंग के तहत अलग-अलग किया जा रहा है इसके लिए नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अभी तक गठन नहीं की गई है जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है।4 साल हो गए हैं पर अभी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित नहीं हुआ है जिसकी वजह से हर छोटे केस के लिए व्यापारी को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है।

जीएसटी के कुछ ऑफिसर देश भर में व्यापारियों को बुरी तरह से प्रताडि़त करते हैं और बिना सुनवाई के व्यापारियों से जबरदस्ती विभाग में ढेर पैसा भरवाते हैं।
जीएसटी कंप्लायंस से संबंधित कोई भी बदलाव लाया जाता है तो व्यापार को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव का समय नहीं दिया जाता ना ही उसे बदलाव समझने का मौका दिया जाता है , जिसकी वजह से व्यापारी काम धंधा छोड़ कर जीएसटी के बदलावों को समझने में ही समय गंवाता रहता है।अगर आपकी रिटर्न लेट भरी गई जो और बेशक निल रिटर्न हो तो भी लेट फी लगाई जायेगी। टैक्स से ज़्यादा लेट फ़ी लगाई जाती है।

जब तक जीएसटीआर - 3 बी ना भरा जाए तब तक ब्याज लगता रहता है चाहे क्रेडिट और कैश लेजर में बैलेंस हो तो भी।ऐसे और कई अनेक प्रावधान हैं जिनका पालन करना काफी कठिन है,इन्हीं कारणों से भारत बंद करने का निर्णय लिया गया।
 

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