बलौदा बाजार

नाबालिग का अपहरण-रेप, 20 साल कैद
28-Feb-2021 3:36 PM
नाबालिग का अपहरण-रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 28 फरवरी।
बलौदाबाजार जिले में नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा भाटापारा न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई है। उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक सुहेला थाना क्षेत्र में परिजनों ने 18 मार्च 2019 को नाबालिग बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन एसआई रोशन राजपूत ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच शुरु की। जिसके बाद पुलिस ने मुंगेली जिले के जरहागांव से नाबालिग को बरामद किया। उसका अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग पीडि़ता, उसके परिवार के बयान और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट में करीब डेढ़ साल से भी अधिक समय तक शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के वकील के साथ बहस चली। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी सूरज खाण्डेकर पर लगाए गए सभी आरोपों को सही पाया। उसके बाद आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

 

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