जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 28 फरवरी। चिटफंड कंपनी के अन्तरराज्यीय आरोपी को बांसवाड़ा (राजस्थान) से जशपुर लाया गया। आरोपी धारा 406 के प्रकरण में जिला जेल बांसवाड़ा ( राजस्थान ) में निरुद्ध था।
पुलिस के अनुसार साई प्रसाद प्रोपर्टीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा लोगों से धोखाधड़ी कर कंपनी में पैसा जमा करने की शिकायत प्राप्त होने पर थाना - सन्ना जिला जशपुर में आरोपी बालासाहेब केशव राव भापकर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना दौरान सूचना मिली कि आरोपी बाला साहेब केशव राव भापकर का थाना - गड़ी जिला - बांसवाड़ा ( राजस्थान ) के धारा 406 के प्रकरण में जिला जेल बांसवाड़ा ( राजस्थान ) में निरुद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर बालाजी राव के दिशा - निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनैजा खातून अंसारी तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जशपुर राजेन्द्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन में आरोपी को जिला जेल बांसवाड़ा ( राजस्थान ) से जिला - जशपुर ( छत्तीसगढ ) लेकर आने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय बगीचा से आरोपी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराकर जिला स्तरीय गठित टीम द्वारा 22 फरवरी को आरोपी को लेने हेतु राजस्थान रवाना होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गड़ी ( राजस्थान ) से अनुमति प्राप्त कर आरोपी को जिला कारागृह बांसवाड़ा ( राजस्थान ) से प्राप्त कर सुरक्षापूर्वक 26 फरवरी को थाना - आस्ता जिला - जशपुर ( छग ) लाया गया एवं थाना सन्ना के धारा 420 , 120 ( बी ) भा.द.सं. एवं छ 0 ग 0 निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधि 0 2005 की धारा 9 , 10 में आरोपी - बाला साहेब केशव राव भापकर को 26 फरवरी को गिरफ्तार कर 27 फरवरी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
आरोपी को जिला जेल बांसवाड़ा ( राजस्थान ) से जशपुर ( छत्तीसगढ़ ) लाने में निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव थाना प्रभारी - आस्ता , आरक्षक जगनारायण प्रसाद , शरद कुमार भगत का योगदान रहा।