राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 मार्च। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। गठित अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा अंबागढ़ चौकी के चिल्हाटी, आमाटोला, हज्जूटोला, हाथीकन्हार, कौड़ीकसा, बांधाबाजार में बकाया वसूली अभियान चलाकर 38 बकायेदार उपभोक्ताओं से 3 लाख 17 हजार रुपए की बकाया राशि वसूल की गई है तथा बकाया राशि भुगतान नहीं करने वाले 72 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किए गए।
डोंगरगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता बीरबल कुमार उइके ने बताया कि स्थानीय स्तर पर गठित सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं की टीमों ने 6 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी एवं 2 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करते पकड़ा, जिस पर संयुक्त टीमों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत कार्रवाई की गई।
बताया गया कि बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैैं। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।